मंडलामध्यप्रदेश

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर पटाखा की 2 तथा मैग्जीन की एक गोदाम सिल

मंडला मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश अनुसार जिले के समस्त पटाखा गोदाम सहित अन्य विस्फोटक सामग्री की दुकानों तथा गोदामों की जांच की जा रही है लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं नही रखने के कारण पटाखा व्यापारी दिनेश पमनानी एवं सांवल दास पमनानी की कटरा स्थित गोदाम तथा मैग्जीन व्यवासायी नर्मदा इंतरप्राईजेस डूंगरिया नारायणगंज को तत्काल प्रभाव से सील करते हुए संबंधी के वैधानिक कार्यवाही की जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं दंडाधिकारी द्वारा गठित दलों द्वार विस्फोटक सामग्रीयो की दुकान तथा गोदाम पर छापामार कार्यवाही की गई दिनेश पमनानी एवं सांवल दास पमनानी की कटरा स्थित जांच के दौरान गोदाम में पटाखो के साथ मनिहारी की सामग्री भी रखी गई थी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार भंडारण भी नहीं किया गया था जांच दलों को स्टिक पंजी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए इसी प्रकार सुरक्षा के इंतजाम में भी कमी पाई गई जिसके आधार पर दोनों गोदाम को  तत्काल प्रभाव से सील किया गया है इसी प्रकार मैग्जीन व्यापारी नर्मदा इंटरप्राइजेस डूंगरिया नारायणगंज की गोदाम को भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं नहीं होने तथा भंडारण में शर्तों का उल्लंघन होने के कारण सील किया गया है

अवैध रूप से पटाखा बिक्री करने पर एफआईआर दर्ज ग्राम मुगदरा में शीतला मंदिर के पास अपने घर में अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बम्हनी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है जानकारी के अनुसार बाल गोविंद ठाकुर पिता नमी लाल ठाकुर उम्र 54 अपने घर में 2 डिब्बों में विक्रय हेतु पटाखा भंडार कर रखा था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा छापामारी की गई संबंधित व्यक्ति द्वारा लाइसेंस सहित अन्य कोई अभिलेख नहीं दिखाए जाने पर पटाखो को जब्त संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के तहत एफआईआर दर्ज की गई जब्त की गई पटाखो  की कीमत 41हजार 255 रुपए बताई गई है

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